International Criminal Court-ICC

International Criminal Court ICC
सुर्ख़ियों में- International Criminal Court-ICC
  • हाल ही में अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने पूर्व में अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय(International Criminal Court-ICC) के दो शीर्ष अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फ़ैसला किया है।
प्रतिबंधों से संबंधित पूर्व प्रकरण क्या था? –
  • पूर्व में ICC द्वारा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गयी युद्ध अपराधों की जांच की जा रही थी। जिसके कारण ट्रम्प प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के दो शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिये थे।
  • ट्रम्प प्रशासन की इस कारवाई से ICC के कर्मचारियों की वित्तीय संपत्ति अवरुद्ध हो गयी थी और इन अधिकारियों और इनके निकट रिश्तेदारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने ट्रम्प प्रशासन के इस प्रतिबंध लगाने के फैसले की निंदा की थी और कहा था कि अमेरिका का फैसला “विधि के शासन और न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अस्वीकार्य प्रयास है”।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court-ICC)
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है?
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अर्न्तसरकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है यानि Intergovernmental- International Tribunal है जो कि दुनिया भर में हुई मानवता के खिलाफ आपराधिक घटनाओं की सुनवाई करता है।
ICC का उद्देश्य-
  • वैश्विक स्तर पर मानवता के खिलाफ किये जाने वाले विभिन्न अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाना और न्याय सुनिश्चित करना।
ICC की स्थापना-
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना और संचालन वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि द्वारा हुई थी।
  • इस न्यायालय ने 1 जुलाई, 2002 इस संविधि के लागू होने के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सदस्य राष्ट्र-
  • वर्तमान में इस न्यायालय मेँ 124 सदस्य देश है। मलेशिया ICC का 124वाँ सदस्य देश बना था।
  • भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं है।
मुख्यालय-
  • ICC का मुख्यालय नीदरलैड्स की राजधानी हेग में अवस्थित है।
  • इसकी कार्यवाही हेग के अलावा अन्य कहीं ओर भी की जा सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार-
  • ICC का क्षेत्राधिकार चार प्रकार के अपराधों पर होता है, जो निम्न है-
    1. अतिक्रमण का अपराध (Crime of Aggression)
    2. युद्ध अपराध (War Crimes)
    3. मानवता के खिलाफ अपराध (Crimes Against Humanity)
    4. नरसंहार (Genocide)
  • हालांकि इन क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में ICC के लिए कुछ शर्ते है-
    1. जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत ने उस मुद्दे या अपराध को सुनने से या जाँच करने से इंकार किया हो या
    2. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उस मुद्दे को ICC के पास भेजा हो या
    3. मुकद्मो या मामलो की सुनवाई के लिए देश का ICC का सदस्य होना आवश्यक है।
ICC के कार्यों के लिए वित्तीयन-
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का वित्तीयन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
  • इस न्यायालय को स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से।
ICC की संरचना-
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते है। इनका चुनाव सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।
  • ICC के चार अंग होते है जो निम्न है-
    1. अध्यक्षता प्रभाग
    2. न्यायायिक प्रभाग
    3. अभियोजक का कार्यालय
    4. रजिस्ट्री प्रभाग
ICC में निर्णय व मतदान-
  • ICC में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए “हर संभव प्रयास” किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है तथा प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
निष्कर्ष-
  • पूर्व में अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के शीर्ष अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फ़ैसला न्यायालय के लिए सम्मानजनक है। हालांकि ICC संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है इसके लिए ICC को सदस्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। ICC के आलोचकों का तर्क है कि आईसीसी अभियोजक तथा न्यायाधीशों के अधिकार पर अपर्याप्त नियंत्रण और संतुलन हैं एवं अभियोगों के राजनीतिकरण होने के विरुद्ध अपर्याप्त प्रावधान है।
Note- International Court of Justice-ICJ और International Criminal Court-ICC मेँ अन्तर-
  • International Court of Justice-ICJ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है जबकि ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है।
  • ICJ की स्थापना वर्ष 1946 मेँ हुई व ICC की स्थापना वर्ष 2002 मेँ हुई थी।
  • ICJ पूर्णत: संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तीयन प्राप्त करता है व ICC को सदस्य देशों द्वारा वित्तीयन प्राप्त होता है।
  • ICJ मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों पर सुनवाई करता है, जबकि ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है।
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