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Removal of CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव)
  • वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर्स लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर विपक्ष द्वारा  मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा।
  • संसद के मौजूदा सत्र (मानसून सत्र) में 3 दिन शेष हैं।
  • चूंकि हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। अतःअगले सत्र (शीतकालीन सत्र) में नोटिस दिया जाएगा।

 

हटाने की प्रक्रिया

  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का उल्लेख के अनुच्छेद 324 (5) में है।
  • नोट: इसमें 'महाभियोग' शब्द का उल्लेख नहीं है।

आधार

1. कदाचार - पद की साख या निष्पक्षता को धक्का लगाना, , जिसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात शामिल हो।

2. अक्षमता – कर्तव्य निर्वहन में शारीरिक या मानसिक अक्षमता साबित होने पर भी हटाने का प्रावधान है।

प्रक्रिया

  • CEC को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने हेतु लोकसभा के लिए 100 सांसदों और राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए।

जांच

  • लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे।
  • जाँच समिति की रिपोर्ट में दोषी साबित होने पर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के दो तिहाई बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

 

भारत का निर्वाचन आयोग

  • भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है।
  • इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई
  • यह देश में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है।
  • नोट: राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है।
  • भाग XV (अनुच्छेद 324-329): निर्वाचन से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 324: निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित है।
  • अनुच्छेद 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिये अयोग्य नहीं होगा।
  • अनुच्छेद 326: लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
  • अनुच्छेद 327: विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
  • अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
  • अनुच्छेद 329: निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।

संरचना:

  • वर्तमान में चुनाव आयोग में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त है।

Election Commission press conference: CEC Gyanesh Kumar on Rahul Gandhi's  'vote chori' charge : r/india

  • इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • राष्ट्रपति CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।

कार्यकाल:

  • 6 वर्ष या या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।

वेतन और सेवा शर्तें

  • CEC और EC का वेतन तथा सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होंगी।

त्याग पत्र या हटाना

  • वे अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं
  • इसके अलावा उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
  • अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।

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