International Criminal Court

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1. RAS pre.

2. RAS Mains– Paper-III/Unit- I

सुर्ख़ियों में:-

  • हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के मामलें में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
  • राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कोर्ट ने युद्ध अपराध जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोपित घोषित किया है।
  • हालांकि मॉस्को ने घुसपैठ सहित सभी वॉर क्राइम के आरोपों को खारिज करते हुए रूस के लिए आईसीसी के फ़ैसलों का कोई बे-मतलब/शून्य करार दिया है ऐसा क्योंकि मॉस्को हेग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है साथ ही रूस के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इसका जवाब सैन्य रूप से दिये जाने की धमकी दी है।
  • हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के पास स्वयं का पुलिस बल नहीं है होने के कारण आई.सी.सी. उन्हें स्वयं गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोर्ट गिरफ्तारी के लिए सिर्फ वॉरंट जारी कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय:-

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अर्न्तसरकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है यानि Intergovernmental- International Tribunal है जो कि दुनिया भर में हुई मानवता के खिलाफ आपराधिक घटनाओं की सुनवाई करता है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का उद्देश्य-

वैश्विक स्तर पर मानवता के खिलाफ किये जाने वाले विभिन्न अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाना और न्याय सुनिश्चित करना।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना-

  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना और संचालन वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि द्वारा हुई थी।
  • इस न्यायालय ने 1 जुलाई, 2002 इस संविधि के लागू होने के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सदस्य राष्ट्र

  • वर्तमान में इस न्यायालय मेँ 124 सदस्य देश है। मलेशिया ICC का 124वाँ सदस्य देश बना था।
  • भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं है।

मुख्यालय

  • ICC का मुख्यालय नीदरलैड्स की राजधानी हेग में अवस्थित है।
  • इसकी कार्यवाही हेग के अलावा अन्य कहीं ओर भी की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार-

  • ICC का क्षेत्राधिकार चार प्रकार के अपराधों पर होता है, जो निम्न है-
  • अतिक्रमण का अपराध (Crime of Aggression)
  • युद्ध अपराध (War Crimes)
  • मानवता के खिलाफ अपराध (Crimes Against Humanity)
  • नरसंहार (Genocide)

हालांकि इन क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में ICC के लिए कुछ शर्ते है-

  • जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत ने उस मुद्दे या अपराध को सुनने से या जाँच करने से इंकार किया हो या
  • संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उस मुद्दे को ICC के पास भेजा हो या
  • मुकद्मो या मामलो की सुनवाई के लिए देश का ICC का सदस्य होना आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्यों के लिए वित्तीयन-

  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का वित्तीयन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
  • इस न्यायालय को स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संरचना

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते है। इनका चुनाव सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

ICC के चार अंग होते है जो निम्न है-

  • अध्यक्षता प्रभाग
  • न्यायायिक प्रभाग
  • अभियोजक का कार्यालय
  • रजिस्ट्री प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में निर्णय व मतदान-

  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए “हर संभव प्रयास” किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है तथा प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

International Court of Justice-ICJ और International Criminal Court-ICC मेँ अन्तर-

  • International Court of Justice-ICJ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है जबकि ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है।
  • ICJ की स्थापना वर्ष 1946 मेँ हुई व ICC की स्थापना वर्ष 2002 मेँ हुई थी।
  • ICJ पूर्णत: संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तीयन प्राप्त करता है व ICC को सदस्य देशों द्वारा वित्तीयन प्राप्त होता है।
  • ICJ मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों पर सुनवाई करता है, जबकि ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है।

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